उदयपुर, झील निर्माण निषेध क्षेत्र में आम जन की ओर से राजीव यूथ बिग्रेड सोसायटी ने उच्च न्यायालय में दया याचिका लगाने व झील संरक्षण समिति के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय किया है।

राजीव यूथ बिग्रेड के अध्यक्ष के.के. शर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि झील संरक्षण ठेकेदारों ने ही झील संरक्षण नही करके झील का सत्यानाश किया है। उन्होंने कहा कि झील निर्माण निषेध क्षेत्र नहीं होकर झील में गिरने वाले गंदे पानी एवं सीवरेज की पाईप लाईन झील से बाहर निकालने की आवश्यकता है।

झील संरक्षण के नाम पर जो ५०० मीटर में निर्माण निषेध क्षेत्र कर रखा है वह उचित नहीं है। इससे आधा शहर चपेट में आ गया है और कई गरीबों पर गाज गिरी है और यह सब झील संरक्षण समिति का किया धरा है। उन्होंने न्यायालय के समक्ष सही स्थिति नहीं रखी और जब सिवरेज लाईन डाली गई थी तब झील संरक्षण समिति ने कोई विरोध नहीं किया। शर्मा ने पूरी तरह झील संरक्षण् समिति पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने गरीब जनता की परेशानी बढाने वाला काम किया है। निर्र्माण निषेध से ज्यादा इस बात की आवश्यकता है कि झीलों में गंदे नाले ना गिरे और सिवरेज का पानी झीलों में ना जाये। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले पर दया याचिका लगाई जायेगी और हाईकोर्ट की सही स्थिति से अवगत कराया जायेगा तथा निर्माण निषेध क्षेत्र का ५०० मीटर का दायरा कम कर १०० मीटर करने की मांग की जायेगी।

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