पांच सितारा होटलों की याचिका खारिज

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राज.उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्ड पीठ ने की याचिका खारिज

नगर परिषद को करो$डों का लाभांश

उदयपुर, नगरीय विकास शुल्क के विरूद्घ पांच सितारा होटलों की याचिका हाईकोर्ट से खारीज होने के बाद परिषद को करो$डों की आय होने की प्रबल संभावना है।

राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्डपीठ के मुख्य न्यायाधीश अरूण मिश्रा एवं न्यायाधीश कैलाश चन्द्र जोशी की खण्ड पीठ ने १८ अप्रेल को पांच सितारा होटल उदय विलास और ट्राइडेंट द्वारा नगरीय विकास शुल्क की वसूली की चुनौती की याचिका को खारिज कर दिया।

उल्लेखनीय है कि नगर परिषद उदयपुर ने उदय विलास होटल की ८८ लाख पच्चीस हजार व होटल ट्राइडेन्ट को ५९ लाख अ_ेत्तर हजार आठ सौ आठ रूपये नगरीय विकास शुल्क जमा कराने का नोटिस दिया था। जिसकों इन पांच सितारा होटलों ने असंवैधानिक बताते हुए जमा कराने से इंकार कर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी जिसको हाईकोर्ट ने खारिज कर रूपये जमा कराने के आदेश दिये है। विधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष के.के.कुमावत ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ट्राइडेन्ट होटल ने बुधवार को२४६९२२ रूपये का चैक नगर परिषद में जमा कराया व बकाया राशी भी शीघ्र जमा कराने का कहा है । कुमावत ने बताया कि होटल उदय विलास की बकाया राशि ८८ लाख पच्चीस हजार रूपये बकाया जमा कराने का नगर परिषद द्वारा नोटिस भेज दिया गया है।

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