आर्म्स एक्ट मामला: सलमान बोले, मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया

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salman khan
जोधपुर.अवधि पार हथियार का उपयोग करने के आरोप में आम्र्म एक्ट के तहत दर्ज मामले में बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला कोर्ट में सलमान खान के मुलजिम बयान हुए। जिसमें सलमान ने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मुझे झूठा फंसाया गया है। वन विभाग के अधिकारियों के कहने पर गवाहों ने मेरे खिलाफ गवाही दी है। मैं अपने बचाव में और साक्ष्य पेश करना चाहता हूं। कोर्ट ने उनका अनुरोध मंजूर करते हुए चार मई की तारीख तय की है।
इसके अलावा हिरण शिकार प्रकरण में गवाह ललित बोड़ा के नहीं आने के कारण मामले की सुनवाई दो मई तक टल गई। गत सुनवाई पर 23 अप्रेल को सलमान खान के हाजिरी माफी में स्वास्थ्य संबंधी कारणों पर एेतराज जताने वाले प्रार्थना-पत्र पर सलमान खान के वकीलों ने उनका पक्ष रखा। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि डॉक्टर ने उनको हवाई यात्रा नहीं करने की सलाह दी थी। उन्होंने पेन किलर लेकर शूटिंग की है। उक्त मामले की बहस के लिए दो मई की तारीख रखी गई है।
अदालत में भीड़, सुरक्षा गार्ड व पुलिस में झड़प
सलमान खान बुधवार सुबह करीब दस बजे अदालत में पेश हुए। अदालत में वकीलों और मीडियाकर्मियों का जमावड़ा लगा रहा। इस दौरान सलमान के सुरक्षा गार्डों और पुलिस में झड़प भी हुई। दरअसल सलमान के कोर्ट में प्रवेश करते समय हमेशा उनके साथ रहने वाले बॉडीगार्ड शेरा के अलावा कुछ अन्य बाउंसर ने भी अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। इस पर वे पुलिस से उलझ पड़े। हालांकि पुलिस के सामने उनकी नहीं चली और उन्हें बाहर ही रुकना पड़ा। सलमान के साथ सिर्फ शेरा ही अंदर जा पाया। सलमान करीब 11 बजे अदालत से रवाना हो गए।

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बहन अलवीरा के साथ पहुंचे कोर्ट
सलमान खान बुधवार सुबह जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वे बहन अलवीरा व वकीलों के साथ कोर्ट में पहुंचे। सलमान के कोर्ट पहुंचने की सूचना पहले से मिलने के कारण परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। वहीं, सलमान को देखने के लिए भी लोगों की भीड़ इक_ा रही।
यह है मामला
वर्ष 1998 में फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर जोधपुर के निकट गांवों में तीन स्थान पर हिरण का शिकार करने का आरोप है। मामले में उनका नाम आने के बाद होटल में उनके कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस ने एक रायफल व एक पिस्टल बरामद की थी। जांच करने पर पाया गया कि इन दोनों हथियारों की लाइसेंस अवधि समाप्त हो चुकी है। इस पर सलमान के खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा हिरण शिकार के तीन मामलों में से दो में सलमान को सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि कांकाणी हिरण शिकार प्रकरण की सुनवाई अभी तक चल रही है।

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