हिरणमगरीमें एक स्कूली छात्रा को सोश्यल मीडिया पर दोस्त बना उससे दुष्कर्म और ब्लेकमेलिंग से रुपए ऐंठने के चित्तौड़ निवासी अभियुक्त को पोक्सो मामलों के विशिष्ट न्यायाधीश वीरेंद्रकुमार जसूजा की अदालत ने सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। आरोपी किशोरी को डरा-धमका कर कार से रानी रोड ले गया था, जहां पिस्टल दिखाकर मामला पुलिस तक नहीं ले जाने की धमकी भी दी थी। हिरणमगरी पुलिस ने दुष्कर्म ब्लेकमेलिंग के आरोपी आदिल पुत्र जमील खां को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। आदिल चित्तौड़ के गांधीनगर में सेक्टर 4 का निवासी है। किशोरी के पिता ने 2 नवंबर को एसपी को परिवाद दिया था। एसपी के आदेश पर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने किशोरी के धारा 164 के बयान कराए थे। रिपोर्ट में बताया गया कि अभियुक्त आदिल ने किशोरी को फेसबुक फ्रेंड बनाकर जाल में फांसा था। इसके बाद वह उदयपुर आने लगा। नशीली वस्तु खिलाकर दुष्कर्म किया और आपत्तिजनक फोटाे खींच लिए थे। बाद में फोटो दिखाकर कई बाद दुष्कर्म किया। आरोप है कि आदिल ने ब्लेकमेलिंग कर कभी 5 हजार, कभी 10 हजार रुपए भी ऐंठ लिए। बाद में अगस्त में किशोरी को डरा-धमका कर कार से रानी रोड ले गया और पिस्तौल दिखाकर पुलिस में रिपोर्ट नहीं देने की धमकी भी दी। पीड़िता के पिता ने हिरणमगरी थाने में दर्ज कराई थी रिपोर्ट
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