नियम विरूद्घ सरकारी आवासों पर काबिज कर्मचारियों के प्रति प्रशासन गंभीर

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उदयपुर, उदयपुर मुख्यालय पर राजकीय आवास आवंटन कर स्थानान्तरण, सेवानिवृत, सेवा से हटाये जाने, मृत्यु होने अथवा स्वयं का मकान बन जाने के बावजूद नियत अवधि में आवासगृह में नियत अवधि में रिक्त नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

संभागीय आयुक्त डॉ. सुबोध अग्रवाल ने एक परिपत्र जारी कर बताया कि ऐसे मामलों में नियमानुसार सामान्य प्रशासन विभाग से पूर्वानुमति प्राप्त करना नितान्त आवश्यक होता है। ऐसा न करने पर निर्धारित अवधि व्यतीत होने पर तत्काल राजकीय आवास आवश्यक रूप से खाली किया जाना चाहिये। इस संबंध में पूर्व में भी सामान्य प्रशासन विभाग एवं संभागीय आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बावजूद विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्षों द्वारा कठोरता से पालना नहीं की जा रही है। परिपत्र की उपेक्षा किया जाना जाहिर होने पर ऐसे अधिकारियों के विरुद्घ नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को लिखा जा सकेगा।

परिपत्र में विभागाध्यक्षों से कहा गया है कि उनके यहां नियोजित जो अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें राजकीय आवास गृह आवंटित हैं उन्हें स्थानान्तरित होने/सेवानिवृत्ति अथवा स्वयं का मकान बनाने या अन्य किसी कारण से राजकीय आवास प्राप्त करने के अपात्र होने की स्थिति में भी वे राजकीय आवास में अनधिकृत रूप से निवास कर रहे हैं तो उनसे राजकीय आवास रिक्त कराने की कार्यवाही की जानी होगी। इसकी जानकारी प्रतिमाह १० तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में संभागीय आयुक्त कार्यालय को भिजवानी होगी।

 

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