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udaipur। नाबालिग से यौन शोषण मामले में जोधपुर अदालत से आसाराम को बड़ा झटका मिला है। अदालत ने आसाराम पर पुलिस चार्जशीट के सभी गंभीर आरोप कायम रखे हैं, जिनमें ताउम्र या आजीवन कारावास तक की सजा मिल सकती है। अदालत ने मात्र एक धारा जस्टिस जुवेनाइल सेक्शन 26 को हटाया है। नाबालिग के शोषण के तहत लगने वाली इस धारा में अधिकतम तीन साल तक की सजा थी। इस मामले में आसाराम सहित सभी आरोपियों को औपचारिक रूप से आरोप 13 फरवरी को सुनाए जाएंगे। सेशन न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास की अदालत ने आसाराम सहित पांचों आरोपियों के खिलाफ चार्ज आदेश शुक्रवार को सुना दिए। आदेश में सभी आरोप यथावत रखे। इस दौरान अदालत में आसाराम समेत सभी आरोपी शिवा, शिल्पी, शरदचन्द्र्र और प्रकाश मौजूद थे।

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