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उदयपुर.  प्रेम प्रसंग में जानलेवा हमला करने वाले तीन अभियुक्तों को न्यायालय ने सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

गत 31 मई 2009 को लखारा चौक निवासी दीपक पुत्र प्रकाश साहू ने धानमंडी थाने में रिपोर्ट दी कि हुमड़ भवन तेलीवाड़ा में वह खाना खाने गया था।

दोस्त के इधर-उधर होने पर वह उसे तलाशने गया, तभी वहां पहले से मौजूद रामद्वारा चौक निवासी हेमेन्द्र उर्फ हेमू पुत्र शंकरलाल साहू, नेहरू  बाजार निवासी कमलेश पुत्र राजेन्द्रकुमार साहू व लखारा चौक निवासी नरेश पुत्र छोगालाल साहू ने उसे पकड़ लिया।

आरोपितों ने उससे मारपीट कर पेट में चाकू मार दिया और मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। दीपक ने पुलिस को दी रिपोर्ट में हमला प्रेम प्रसंग के चलते विक्की की ओर से करना बताया।

परिवादी का कहना था कि वह जिस युवती से प्रेम करता था, उससे ही विक्की की सगाई हुई थी। इसको लेकर वह  दुश्मनी रखता था। पुलिस ने जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।

आरोप पत्र पेश होने पर अपर लोक अभियोजक रामकृपा शर्मा ने 21 गवाह व 34 दस्तावेज पेश किए।

आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में सात-सात वर्ष के कठोर कारावास व 4500-4500 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

हेमेन्द्र को धारा 4/25 में दो वर्ष का कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने व अलग से कारावास की सजा सुनाई।

पीडि़त को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से क्षति पहुंचने पर न्यायालय ने प्रत्येक अभियुक्त को 25-25 हजार रुपए अलग से अदा करने के आदेश दिए।

आरोपित इस राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो परिवादी दीपक संबंधित एसडीएम के समक्ष प्रतिकर की राशि वसूली के लिए प्रार्थना पत्र पेश कर सकेगा।

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