rahul gandhi

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में हालिया विवाद को लेकर एक स्थानीय अदालत ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के आरोप में बुधवार को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) अष्टम सुनील कुमार की अदालत में सुशील कुमार ने याचिका दायर कर कहा कि जेएनयू परिसर में वहां के छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उसके साथियों ने धरना प्रदर्शन आयोजित किया।

उस प्रदर्शन में भारत विरोधी और पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगे। याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी न सिर्फ जेएनयू परिसर गए, बल्कि देश के विरोध में नारेबाजी कर रहे लोगों के समर्थन में बयान दिया। इसलिए इनके

खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124, 124ए, 600 और 611 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। एसीजेएम ने सुनवाई के बाद मंगलवार को निर्णय सुरक्षित कर लिया था।

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