उदयपुर.भीलवाड़ा की विवाहिता को फेसबुक फ्रेंड बना कर नौकरी दिलाने के बहाने दुष्कर्म करने और मोबाइल फोन से आपत्तिजनक फोटो खींच कर वायरल करने की धमकी देकर लंबे समय तक देह शोषण करने के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी सोमवार को जिला एवं सेशन जज की अदालत ने खारिज कर दी। वल्लभनगर क्षेत्र के बाठेड़ा खुर्द निवासी अभियुक्त जीवन सिंह पुत्र राम सिंह झाला की अग्रिम जमानत की अर्जी रद्द की गई।
– अभियुक्त ने जीवन राज के नाम से फेसबुक रिक्वेस्ट भेज कर भीलवाड़ा निवासी एक विवाहिता को फांस लिया था जो पति से अनबन हो जाने से पीहर में रहती थी।
– फेसबुक फ्रेंड बनने के बाद युवती ने अभियुक्त से नौकरी दिलाने का आग्रह किया था। अभियुक्त ने चित्रकूट नगर स्थित एक होटल में रिसेप्शनिस्ट बनवाने के बहाने उदयपुर बुला कर दुष्कर्म किया था।
– हाइवे स्थित एक होटल में आपत्तिजनक फोटो खींच कर वायरल करने की धमकी दे लंबे समय तक दुष्कर्म करता रहा। पिछले दिनों उसने युवती से विवाह करने से मना करके अन्य युवती से विवाह करने की तैयारी शुरू कर दी थी। पता चलने पर विवाहिता ने सुखेर थाने में दुष्कर्म ब्लैकमेल करने की रिपोर्ट दर्ज कराई।
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