हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान को पांच अप्रेल को सुनाई गई सजा के स्थगन की अपील पर मंगलवार को सत्र न्यायालय में सुनवाई होगी। इसी अदालत में राज्य सरकार की ओर से सलमान को अवैध हथियार मामले में बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील पर भी सुनवाई होगी। गत 7 तथा 17 मई को मामलों की अलग-अलग सुनवाई के दौरान सलमान के अधिवक्ता के आग्रह के बाद न्यायाधीश चंद्रकुमार सोनगरा ने दोनों मामलों में पक्षकार तथा तथ्यों की समानता के मद्देनजर एक ही दिन सुनवाई रखने का आदेश दिया था।

सलमान को अवैध हथियार मामले में 18 जनवरी 2017 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दलपतसिंह ने बरी कर दिया था। इसके खिलाफ राज्य सरकार की ओर से सत्र न्यायालय में की गई अपील पर सुनवाई होगी। इस मामले में अब तक 9 सुनवाई हो चुकी है। पिछली सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता पोकरराम विश्नोई ने 6 दिसंबर 2017 को दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर मामले को फिर से निचली अदालत में भेजने का आग्रह किया था। सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने इसका विरोध किया। न्यायाधीश सोनगरा ने मौखिक रूप से कहा कि इस प्रार्थना पत्र पर निर्णय मेरिट के आधार पर तय किया जाएगा।

गौरतलब है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला के पीठासीन अधिकारी देवकुमार खत्री ने 5 अप्रेल को कांकाणी काले हिरण शिकार मामले में सलमान को पांच साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ सलमान ने जिला न्यायालय में अपील दायर की थी। सात मई को गत पेशी के दौरान इस मामले में बहस नहीं हुई थी। उस दौरान सलमान कोर्ट में हाजिर हुए थे.

सूत्रों के अनुसार दोनों मामलों में सुनवाई के दौरान सलमान की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। इसलिए मंगलवार को कोर्ट में हाजिरी माफी पेश की जाएगी। उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाइयों में आए सलमान को जेल जाना पड़ा था। कुछ दिन उन्हें जेल में गुजारने पड़े थे।

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