निजी स्कूल संचालकों को कडी चेतावनी

2 6 1उदयपुर,।राजस्थान के शिक्षामंत्री पं बृजकिशोर शर्मा ने प्रदेश के निजी सकूल संचालकोंको चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर आरक्षित गरीब बच्चों के अभिभावकों से फीस वसूली तो उनके विरूद्घ कार्रवाई की जाएगी। शर्मा ने साफ किया है कि ’ अनिवार्य एवं नि: शुल्क शिक्षा का अधिकार’ कानून के तहत सत्र २०११-१२ में पढाए गए दुर्बल वर्ग के बच्चों का शिक्षण शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूले जाने को गैर कानूनी करार दिया हें गौरतलब है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुडे करीब 175 प्राईवेट स्कूल संचालकों की दो दिन पूर्व एक बैठक हुई थी। जिसमें सत्र 2011 -12 को सरकार की ओर से ’जीरो सेशन’ घोषित किए जाने के बाद शिक्षा मंत्री ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए यह चेतावनी स्कूल संचालकों को दी है।

अभिभावकों से मांगी शिकायत: शिक्षामंत्री शर्मा ने प्राईवेट स्कूल में अध्ययनरत दुर्बल वर्ग के अभिभावकों से सम्बन्धित स्कूलों के विरूद्घ लिखित शिकायत की मांग की है। उनहोंने कहा कि प्राईवेट स्कूल संचालकों ने कानून के तहत बच्चों को प्रदेश दिया है,इसलिए वे बच्चों या उनके अभिभावकों को परेशान नहीं कर सकते।

क्या हुआ था निर्णय: निजी स्कूलों की एसोसिएशन के अध्यक्ष जीतेश श्रीमाली की मौजूदगी में रविवार को हुई इस बैठक में कहा गया कि सरकार के निर्देशानुसार २५ फीसदी आरक्षण के तहत दुर्बल वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया गया था। लेकिन सरकार द्वारा इसकी भरपाई नहीं किए जाने के बाद प्राईवेट स्कूल संचालकों के पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए फीस की राशि अभिभावकों पर दबाव बनाकर वसूली जाएगी।

 

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