उस्ताद की याचिका खारिज

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रणथंभोर अभयारण्य में शिफ्ट करने को लेकर हाईकोर्ट को पुन: विचार करने के निर्देश

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उदयपुर। रणथंभोर से बेदखल किए गए बाघ टी-24 क्रक्रउस्तादञ्जञ्ज को उसके घर वापस भेजने की सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को पुन: विचार के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि चार दिन पहले रणथंभोर में सबसे खूंखार माने जा रहे टाइगर टी-24 क्रक्रउस्तादञ्जञ्ज को उदयपुर के बायलॉजिकल पार्क में शिफ्ट कर दिया था, जिसके लिए अधिकारियों की खासी किरकिरी हो रही है। कई एक्सपर्ट और वाइल्ड लाइफ से जुड़े लोगों का मानना है कि बाघ के विचरण करने वाली जगह उसके घर में अगर कोई इंसान घुसेगा तो जानवर का हमला करना गलत नहीं है। क्रक्रउस्तादञ्जञ्ज की शिफ्टिंग को लेकर वन्य जीव प्रेमी पुणे निवासी सीबीसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सीबी सिंह का मानना था कि वन अधिकारियों ने जंगल में स्वछंद विचरण करने वाले बाघ को बंदी बनाकर जू में शिफ्ट कर दिया। इसके लिए पहले हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने 28 मई को सुनवाई का समय दिया था। उसके बाद सीबीसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जिसकी आज सुनवाई थी, जिसमें याचिका खारिज करके हाईकोर्ट को वापस विचार करने के निर्देश दिए हैं।

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