salmanउदयपुर . सलमान खान को काले हिरण के शिकार मामले में 25 जनवरी को मुलजिम बयान यानी उन पर कोर्ट में तय आरोप सुनाए जाएंगे। इस दौरान कोर्ट में सैफ अली खान, एक्ट्रेस नीलम, तब्बू और सोनाली बेन्द्रे को भी मौजूद रहना होगा। सलमान के खिलाफ चल रहे आर्म्स एक्ट में भी 18 जनवरी को फैसला आ सकता है।
 – 18 साल पहले जोधपुर के पास कांकाणी गांव में हुए हिरण शिकार मामले में सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे, तब्बू और नीलम आरोपी हैं।
– सलमान पर आरोप है कि उन्होंने 1 अक्टूबर 1998 की रात कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया था।
– ये सभी वहां हम साथ-साथ हैं फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में गए थे। आरोप है कि गोली की आवाज से गांव वालों की नींद खुल गई तो ये लोग हिरणों को मौके पर छोड़कर भाग निकले।
– जोधपुर की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है। 25 जनवरी को इन सभी कलाकारों के खिलाफ कोर्ट की ओर से तय किए गए आरोप (मुलजिम बयान)पढ़ कर सुनाए जाएंगे।
– मुलजिम बयान सुनने के लिए आरोपी का कोर्ट में मौजूद रहना जरूरी है।
मुलजिम बयान का मतलब क्या है?
– मुलजिम बयान में एक-एक आरोपी को कोर्ट में तय किए गए आरोप पढ़कर सुनाए जाते है।
– अमूमन आरोपी सारे आरोपों को नकार देता है। कोर्ट उनसे अपने बचाव में कोई और सबूत पेश करने को कहता है।
– देखना होगा कि सलमान, सैफ सहित बाकी कलाकार अपने बचाव में क्या तर्क देते हैं।
– माना जा रहा है कि मुलजिम बयान के बाद 2-3 महीने में केस का फैसला अा जाएगा।
शिकार के 3 और आर्म्स एक्ट का 1 मामला
– 1998 में हम साथ-साथ हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर 3 अलग-अलग जगहों पर हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा।
– जोधपुर के पास भवाद गांव में 2 काले हिरणों, घोड़ा फार्म में 1 काले हिरण का और कांकाणी गांव में 2 काले हिरणों का शिकार किया गया था।
– भवाद और घाेड़ा फॉर्म में हुए शिकार के मामले में लोअर कोर्ट ने सलमान को 1 साल और 5 साल की सजा सुनाई थी।
– बाद में हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में सलमान को बरी कर दिया। अब इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
– जबकि कांकाणी गांव में दो काले हिरणों के शिकार मामले में इन कलाकारों को अब मुलजिम बयान पढ़कर सुनाए जाएंगे।
– जांच में पाया गया था कि सलमान खान को पिस्टल और राइफल के लिए जारी लाइसेंस की तारीख खत्म हो चुकी थी।
– ऐसे में सलमान के खिलाफ अवैध तरीके से हथियार रखने और उनसे शिकार करने का एक अलग से मामला जल रहा है।
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