उदयपुर, जिला मजिस्टे्रट हेमन्त कुमार गेरा ने झीलो में प्रदूषण की रोकथाम एवं आमजन को शुद्घ एवं शान्त वातावरण मुहैया कराने के मद्देनजर दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ की धारा १४४ के तहत झीलों के अंदर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में आतिशबाजी को प्रतिबंधित किया है। आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा १८८ के तहत दोषी व्यक्ति के विरुद्घ अभियोजन चलाया जा सकेगा।

जारी आदेशानुसार आतिशबाजी से अत्यधिक ध्वनि, वायु प्रदूषण से झीलों के नजदीक निवासित आमजन को बाधा एवं क्षोभ कारित होता है। साथ ही जलीयजीव एवं प्राणियों के स्वास्थ्य पर संभावित विपरीत असर पडता है। अत: उदयपुर शहर के झील किनारे स्थित कोई भी होटल, रिसोर्ट, पर्यटन, निवास ईकाइयों, गाईड्स, समारोह स्थल से किसी भी आयोजन प्रयोजन में किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का प्रयोग नही किया जायेगा। आयोजन स्थल प्रभारियों/मालिकों को भी यह व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। यह आदेश पूर्व में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त मामलों के अतिरिक्त अन्य सभी पर तत्काल प्रभाव से आगामी दो माह अथवा आगामी आदेश जो भी पहले हो तक के लिये लागू की गई है पूर्व स्वीकृति के मामलों की आवश्यकतानुसार समीक्षा की जा सकेगी।

 

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