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चुनाव आयोग के आदेशों की अवहेलना, तीन माह तक की सजा का प्रावधान
उदयपुर। चुनाव आयोग के स्पष्ट आदेश के बावजूद भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष लव बागड़ी मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल ले गए और वोटिंग करते हुए स्वयं का फोटो खींचकर सोशल साइट पर अपलोड कर दिया। इस बारे में चुनाव आयोग के स्पष्ट आदेश है कि कोई भी मतदाता, मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल नहीं ले जा सकेगा और अंदर किसी भी प्रकार के फोटो नहीं खिंचेगा। पत्रकारों को आबंटित किए गए प्रवेश पत्र में भी उल्लेख है कि कोई भी पत्रकार या फोटो जर्नलिस्ट मतदान केंद्र के भीतर का फोटो नहीं खींच सकेंगे। ऐसा पाए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १३१ (१) (ख) के अधीन जुर्माने के साथ तीन माह तक की सजा या दोनों सजाओं का प्रावधान है।

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