4755_courtउदयपुर. नाथद्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुतोष गुप्ता ने हादसे के अभियुक्त बस ड्राइवर को 2 साल की जेल व 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियुक्त बस ड्राइवर ने सात साल पहले ट्रक से बस की टक्कर लगा दी थी, इससे दो जनों की मौत हो गई थी।

 

पनवार कुम्हारों का मोहल्ला देवली जिला टोंक निवासी भागचंद्र पुत्र जगदीश प्रसाद कुम्हार को हादसे के मामले में यह सजा सुनाई है। 7 अप्रेल 2006 को करजिया घाटी स्थित मार्बल माइंस पर मार्बल खाली करने जा रहे ट्रक से निजी बस की टक्कर हो गई थी। इस हादसे में दो जनों की मौत हुई थी।

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