635x296xa118003-07-2014-07-14-99N-1.jpg.pagespeed.ic.wp5vYkv47Sउदयपुर। नाई थाना क्षेत्र के डोडावली गांव में पांच वर्ष पूर्व मौत के बदले मौत की आग में पिता-पुत्र के हत्या करने वाले एक ही परिवार के बीस जनों को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोपियों में नौ महिलाएं शामिल है। निर्णय के बाद आरोपियों के परिजन व मासूम न्यायालय परिसर में बिलख पड़े। डोडावली के आम्बा खादरा में गत 26 जून 2009 को दो परिवार के बीच हुए खूनी संघर्ष मे नारू गमेती (45) व उसका पुत्र नानजी (20) की मौत हो गई और नारू की पत्नी झमकू (40) व कुछ परिवार के सदस्य घायल हो गए थे। पुलिस ने झमकू की रिपोर्ट पर दोहरा हत्याकांड का मामला दर्ज कर बीस आरोपियों के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक सैय्यद हुसैन बंटी ने 28 गवाह व 111 दस्तावेज पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने सभी आरोपियो को उम्र कैद की सजा सुनाई।
इन्हे मिली सजा
न्यायालय ने आम्बा का खादरा निवासी वक्ता पुत्र धन्ना, लोगर पुत्र वक्ता, तकुड़ी पत्नी वक्ता, लीला पत्नी लोगर, वजा पुत्र चतरा, हरकू पत्नी चतरा, कमला पत्नी मोहन, मंगला पुत्र वागा, कालिया पुत्र मंगला, तकतिया पुत्र मंगला, चम्पा पत्नी तकतिया, देवला पुत्र भीमा, लक्ष्मी पत्नी देवला, चोखला पुत्र खीमा, झमकू पत्नी राजू, प्रभू पुत्र खीमा, सवली पत्नी कालिया, राजू पुत्र बागा, धूलिया पुत्र कन्ना व वरदी पत्नी धूलिया गमेती को मामले में अलग-अलग सजा सुनाई।
मौत का बदला मौत से
परिवादिया झमकू ने रिपोर्ट में बताया था कि घटना से करीब आठ माह पूर्व उसके पुत्र केसूलाल ने उसकी पत्नी वालकी को डोडावली निवासी मोहन पुत्र वक्ता के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था। केसू ने आवेश में आकर मोहन की हत्या कर दी थी। तब से वह जेल में ही है। इस हत्या के बाद मृतक के परिवार वालों के भय से केसा का पूरा परिवार गांव छोड़कर जंगल में चला गया। जून माह में बारिश होने यह परिवार खेतीबाड़ी के लिए वापस डोडावली गांव आया था। इन्हें देखते ही आरोपी वक्ता व उसके परिवार ने हमला कर दिया।

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