उदयपुर। भड्भुजा घाटी स्थित वरुण मॉल के ऊपर की दो मंजिले तोडने के आदेश जोधपुर हाईकोर्ट की डबल बैंच ने सूना दिया । पूर्व मे सिंगल बैंच ने व्यापारियों को राहत देते हुए दो करोड़ रुपये नगर निगम मे जमा करवा वरुण मॉल खोलने के आदेश दिए थे, जिसके बाद नगर निगम ने डबल बैंच मे अपील की थी। डबल बैंच ने आज फैलसा सूना दिया कि वरुण माल का नियमन नहीं किया जासकता इसलिए दो मंजिले तोड़ कर व्यावसायिक परिवर्तन किया जाय।
एक बार वरुण मॉल के व्यापारियों के सर फिर से आफत सर पर आगई। वरुण माल के ८४ व्यापारी पिछले पांच माह से बेरोजगार वरुण माल खुलने का इंतज़ार कर रहे है। खत्री समाज ने अपने इस मॉल को नियमन के लिए हाईकोर्ट मे अर्जी लगाईं थी जिसका कुछ दिन पहले ही आदेश आया था कि दो करोड़ रुपये नगर निगम मे जमा करवा कर दुकाने खोल दी जायें। खत्री समाज ने पांच दिन पूर्व ही नगर निगम मे दो करोड़ रुपये का ड्राफ्ट जमा करवाया था। ड्राफ्ट लेकर नगर निगम ने हाईकोर्ट की डबल बैंच मे अपील की थी जिसकी पहली ही सुनवाई मे डबल बैंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वरुण मॉल को नियमित नहीं किया जासकता। नियमन करने के लिए नगर निगम को ऊपर की दो मंजिले गिराने के लिए निर्देशित किया है। खत्री समाज के अध्यक्ष विजय अरोड़ा ने बताया कि अभी वह जोधपुर मे ही है। उदयपुर आकर समाज की बैठक के दौरान आगे की रणनीति का फैसला लिया जायेगा । समाज द्वारा सुप्रीम कोर्ट मे अपील लगाईं जासकती है।
वरुण माल की ऊपर के दो मंजिले गिराने का आदेश सुनते ही व्यापारियों और उनके घरों मे एक तरह से मातमी माहोल हो गया है। कई व्यापारियों ने अपनी जीवन भर की पूंजी लगा दी थी।
गौरतलब है कि फरवरी माह मे नगर निगम द्वारा कारवाई कर भड्भुजा घाटी स्थित वरुण मॉल को सीज कर दिया था। वरुण माल मे अनियमितताएं थी व्यावसायिक स्वीकृति नहीं थी और ऊपर की दो मंजिलों की भी स्वीकृति नहीं ली हुई थी। खत्री समाज के वरुण माल को नियमित करवाने के लिए हाईकोर्ट मे अपील की थी।