• l_court-1470363853दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दिल्ली सरकार को एक 11वीं के छात्र को फिर से सरकारी स्कूल में दाखिला लेने के आदेश दिए हैं।
  • नई दिल्ली

    दिल्ली हाईकोर्ट के जज संजीव सचदेवा ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दिल्ली सरकार को एक 11वीं के छात्र को फिर से सरकारी स्कूल में दाखिला लेने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के बाद अब दो बार फेल छात्र भी रेग्युलर पढ़ाई कर सकेंगे। छात्र के द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है।

    याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से परमादेश की मांग करते हुए अपील की थी कि उसे 2016-17 के सत्र में फिर से प्रवेश की अनुमति दी जाय। दरअसल याचिकाकर्ता  के वकील अशोक अग्रवाल ने बताया कि छात्र पिछले दो वर्षों से 11वीं कक्षा में फेल हो रहा था। स्कूल ने तीसरी बार एडमिशन से मना कर दिया। वकील ने दलील दी कि छात्र का पिता नाई है और मां गृहिणी हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से छात्र परीक्षा में फेल हो रहा है, लेकिन उसकी इच्छा पुन: प्रवेश लेकर पढऩे की है।

    फिर मिलेगा प्रवेश

    हालांकि, शिक्षा निदेशालय के द्वारा जारी सर्कुलर के तहत सत्र 2014-15 के बाद नौवीं और बारहवीं में फेल हुए छात्र यदि पहली बार परीक्षा में फेल होते हैं तो सरकारी स्कूल उसे फिर से प्रवेश देगी, लेकिन यदि छात्र दूसरी बार भी फेल होता है तो वह पत्राचार विद्यालय में प्रवेश लेकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है।

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