स्टांप ड्यूटी पेटे देय राशि जमा कराने पर मिलेगी रियायत
उदयपुर, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 9.क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा मुद्रांक प्रकरणों में छूट के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।
उप महानिरीक्षक पंजीयन सुधांधु सिंह ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार कलक्टर (मुद्रांक) के न्यायालय में इस अधिसूचना की तारीख तक दर्ज एवं विचाराधीन प्रकरणों में पक्षकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी पेटे देय राशि जमा कराने पर उस राशि पर देय ब्याज एवं शस्ति में 100 प्रतिशत रियायत देय होगी वहीं निर्णित मामलों में, निर्णय के फलस्वरूप स्टाम्प ड्यूटी पेटे देय राशि अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में जमा करवाई जाती है तो उस राशि पर देय शास्ति एवं ब्याज की राशि में 100 प्रतिशत रियायत देय होगी।
उन्होंने बताया कि कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा इस अधिसूचना की तारीख तक निर्णीत मामलों में निर्णय के फलस्वरूप स्टाम्प ड्येटी पेटे देय राशि अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के उपरान्त किन्तु 60 दिवस की अवधि में जमा करवाई जाती है तो उस राशि पर देय शास्ति एवं ब्याज की राशि पर 75 प्रतिशत रियायत देय होगी वहीं अधिसूचना की तारीख तक निर्णीत मामलों में निर्णय के फलस्वरूप स्टाम्प ड्यूटी पेटे देय राशि अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 60 दिवस के उपरान्त किन्तु 90 दिवस की अवधि में जमा करवाई जाती है तो उस राशि पर देय शास्ति एवं ब्याज की राशि पर 50 प्रतिशम रियारत देय होगी।
उन्होंने बताया कि राजस्थान कर बोर्ड या किसी न्यायालय में स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में विचाराधीन प्रकरणों में यदि पक्षकार प्रकरण विथ्ड्रॉ करके स्टाम्प ड्यूटी पेटे देय राशि जमा करवाता है तो उस राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति की राशि में भी रियायत देय होगी।
उक्त प्रकार के किसी भी प्रकरण में पूर्व में अदा किये जा चुके स्टाम्प शुल्क, ब्याज व शास्ति के रुप में भुगतान की गई किसी अन्य राशि का प्रतिदाय (रिफण्ड) नहीं होगा।

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