कॉलर टोन पर चुनाव प्रचार करना है तो लेनी होगी अनुमति

Caller-Tune-vodafone-Indiaमोबाईल/दूरभाष पर कॉलर ट्यून के लिए लेनी होगी पूर्वानुमति
उदयपुर, /राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार के तहत मोबाईल एवं दूरभाष पर रिंगटोन, कॉलर ट्यून एवं हॅलो ट्यून से चुनाव प्रचार हेतु जिला स्तर पर गठित समिति से लिखित में स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित मीडिया प्रमाणन एवं अनुविक्षण समिति (एमसीएमसी) से लिखित में निर्धारित आवेदन पत्र में स्वीकृति प्रदान की जाएगी इसके लिए सूचना केन्द्र में कक्ष स्थापित किया गया है।

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