उदयपुर। लोकसभा चुनाव के वक्त अब शराबियों पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग ने तीन दिन तक शराब पर पाबंदी लगाने का निर्णय किया है। दो दिन वोटिंग के पहले और मतगणना के दिन क्रड्राई-डेञ्ज रहेगा।
शराब के जरिये मतदाताओं को लुभाने के प्रयासों पर लगाम कसने के लिए चुनाव आयोग ने तीन दिन शराब बंदी करने का निर्णय किया है। लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान से पहले अब 48 घंटों के लिए क्रड्राई-डेञ्ज की घोषणा होगी। पहले सिर्फ एक दिन (मतदान के दिन) ही शराब बंदी होती थी।
देश में लोकसभा के चुनाव नौ चरण १7 अप्रेल से शुरू होंगे और उदयपुर में 17 अप्रैल को ही मतदान है। शहर में 16 अप्रैल से कोई शराब की दुकान नहीं खुलेगी और ना ही शराब की जमाबंदी की जा सकेगी। चुनाव आयोग के अनुसार मतगणना के दिन 16 मई को भी कही शराब की बिक्री नहीं होगी और ना ही किसी होटल, रेस्टोरेंट में शराब परोसी जा सकेगी। चुनाव आयोग ने यह आदेश सभी राज्य सरकारों तक पंहुचा दिए हैं। साथ ही मतदान केंद्रों के आसपास क्षेत्रों में बिक्री और जमाबंदी पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।

