उदयपुर. जिला अदालत में पेशी पर लाए गए एक कैदी की हवालात में हत्या का दोषी सरकार को मानते हुए उसके आश्रितों को 4 लाख 62 हजार रुपए मुआवजे का भुगतान ना करने पर जारी कुर्की वारंट की पालना में गुरूवार को कलेक्टर के पीडी एकाउंट (पर्सनल डिपॉजिट एकाउंट) से डिक्री राशि सीज कर दी गई।

 

एडीजे-4 कोर्ट ने आदेश में कलेक्टर की कुर्सी और सरकारी गाड़ी सीज करने के आदेश दिए थे। अदालत के सेल अमीन के. एस. झाला ने डिक्री राशि शीघ्र वसूलने के लिए कलेक्टर के पीडी एकाउंट में जमा राशि में से 4 लाख 62 हजार 20 रुपए सीज करा दिए गए। उक्त राशि न्यायालय में जमा कराई जाएगी।

 

उल्लेखनीय है कि हत्या और जानलेवा हमला जैसी संगीन वारदातों में लिप्त आदतन अपराधी वसीम उर्फ चूहा की हत्या जिला अदालत के हवालात में साथी कैदी इमरान कूंजड़ा ने 11 मई 2009 को कर दी थी। मृतक वसीम के आश्रित पत्नी शबनम, पिता शराफत अली, मां फेमिदा बानो और दो बच्चों की ओर से जिला अदालत में मुआवजे का दावा एडवोकेट पराग अग्रवाल ने पेश किया था।

 

हवालात में कैदी की हत्या को पुलिस की गंभीर लापरवाही मानते हुए एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने छह माह पूर्व 4 लाख 62 हजार रुपए के डिक्री आदेश दिए थे।

Previous articleजयपुर में भी कांग्रेस की गुट बाजी हावी
Next articleलापता युवक का शव बड़ी तालाब में मिला
Contributer & Co-Editor at UdaipurPost.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here