बिना टिकट बस में बैठे तो भरना पड़ेगा दोगुना किराया

उदयपुर. रोडवेज बस में यदि कोई यात्री बिना टिकट यात्रा करते पकड़ा गया तो 500 रुपए जुर्माना या कैद अथवा दोगुना किराया वसूला जाएगा। यह जानकारी जोनल मैनेजर देवेंद्र व्यास ने दी है। उन्होंने कहा कि यात्री परिचालकों से टिकट अवश्य लें ताकि वे जुर्म से बच सकें।

बीते दिन चारभुजा मार्ग पर 40 में से 30 यात्री बिना टिकट पाए गए थे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने आगार के मुख्य प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि वे इस दिशा में सख्ती से पेश आएं। इस दिशा में उड़नदस्ते में जांच निरीक्षकों के अलावा रोडवेज के लेखाधिकारियों को भी निरीक्षण में लगाया जाएगा।

 

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