जानिये केसे बनेगे नए राशन कार्ड

मतदाता सूची एवं बीपीएल सूची होंगे आधार

६ से १५ जुलाई तक भरे जायेंगे आवेदन

उदयपुर, । जिले में नये राशनकार्ड बनाने का अभियान ६ से १५ जुलाई तक चलाया जायेगा। इस अवधि में राशनकार्ड बनाने के लिए आवेदन भरे जायेंगे। राशनकार्ड बनाने के लिए मतदाता सूची में नाम और बीपीएल सूची को आधार बनाया जायेगा। यह जानकारी बुधवार को जिला कलक्टर हेमन्त कुमार गेरा ने नये राशनकार्ड बनाने को लेकर आर.एन.टी.मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए दी।

अभियान के तहत ५ जुलाई को प्राधिकृत अधिकारियों(विकास अधिकारी) द्वारा पर्यवेक्षकों को आवेदन पत्र एवं अन्य सामग्री वितरित की जायेगी। इसके उपरान्त पर्यवेक्षकों द्वारा प्रगणकों को प्रशिक्षण दिया जाकर ६ जुलाई से घर-घर आवेदन पत्र वितरण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

भरे हुए आवेदन पत्र १५ जुलाई तक प्राप्त किये जायेंगे तथा ३० जुलाई तक कम्प्यूटर एजेन्सी से जिला कलक्टर द्वारा अनुबंध कराकर कार्यादेश दिये जायेंगे। आवेदन पत्र १० अगस्त तक आवेदन पत्र कम्प्यूटर एजेन्सियों को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे तथा एजेन्सी द्वारा कम्प्यूटराइज्ड राशनकार्ड एक सितम्बर तक तैयार किये जायेंगे। इसके उपरान्त १५ अक्टूबर तक राशनकार्ड,यूनिट रजिस्टर व वितरण सूचियां तैयार की जाकर राशनकार्डों का वितरण १५ नवम्बर तक सूनिश्चित किया जायेगा।

जिला कलक्टर ने कहा कि बीपीएल की ऑनलाइन सूची से आवेदक का मिलान करने एवं पुराना राशनकार्ड देखकर ही नये राशनकार्ड के लिए आवेदन पत्र दिया जावे जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता होने की स्थिति नहीं बने। आवेदन भरवाते समय एकल परिवार अथवा तीन जनों से कम संख्या के प्रकरणों में विशेष रूप से ध्यान रखा जावे।

जिला कलक्टर ने कहा कि फर्जी राशनकार्ड अथवा बीपीएल दर्ज होने का सम्पूर्ण दायित्व प्रगणक का होगा। उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अभियान कार्य की सतत् रूप से मॉनिटरिंग करें। उपखण्ड अधिकारी एवं विकास अधिकारी प्रगणक पंजिका की समय-समय पर स्वयं जांॅच करें और उस पर मय दिनांक हस्ताक्षर करें। जॉच का उल्लेख वे अपनी वर्कबुक में भी करेंगे जिसे कभी भी उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा देखा जा सकेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनियमितता की स्थिति में संबंधित कार्मिक को निलम्बित करने का अधिकार भी उपखण्ड अधिकारी को होंगा।

उन्होंने कहा कि जनसंख्या अनुपात में (पॉपुलेशन राशनकार्ड रेशो) आवेदन वितरण कार्य होगा। जहां ज्यादा राशनकार्ड वितरण के प्रकरण हो वहां प्रत्येक राशनकार्ड की यूनिट के आधार पर जॉच की जाएगी।

उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान संभागियों की भ्रांतियों का निराकरण करते हुए कहा कि बीपीएल परिवार के मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी अथवा बडे पुत्र के नाम कार्ड दर्ज होगा। शादी होने पर बेटी का नाम स्वत: ही कार्ड से हटा दिया जायेगा जबकि बेटे की शादी की स्थिति में उसकी पत्नी व बच्चों के नाम जोडे जा सकेंगे। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति बीपीएल कार्ड से अलग होकर पृथक यूनिट के रूप में कार्ड बनाना चाहता है तो वह एपीएल के रूप में ही आवेदन कर सकेगा। पिता की मृत्यु की स्थिति में उसके दो बेटों में बॅटवारा होता है तो उनके दो कार्ड नहीं बनेंगे। यदि वे बीपीएल का लाभ उठाना चाहते हंै तो कार्ड बडे पुत्र के नाम रहकर दूसरे का नाम भी उसीमें दर्ज होगा। यदि छोटा पुत्र अलग कार्ड बनवाता है तो वह एपीएल के योग्य होकर बीपीएल के लाभों से वंचित रहेगा।

शुल्क एक रुपया : प्रत्येक श्रेणी के आवेदक को नया राशनकार्ड बनाने के लिए एक रुपया शुल्क देना होगा। एक रुपया चुकाकर आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकेगा। इसी प्रकार एपीएल उपभोक्ताओं को राशन कार्ड के लिए १० रुपये शुल्क देना होगा जबकि गैर एपीएल उपभोक्ताओं को राशन कार्ड नि:शुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।

सफेद गुलाबी होंगे आवेदन पत्र : नये राशनकार्ड बनाने के लिए आवेदन पत्र सफेद और गुलाबी दो रंगों में होंगे। एपीएल श्रेणी के आवेदन पत्र (प्रपत्र अ-१) सफेद रंग में तथा गैर एपीएल यथा बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अन्त्योदय, अन्नपूर्णा एवं आस्था श्रेणी चयनित आवेदकों के आवेदन पत्र (प्रपत्र – अ-२) गुलाबी रंग में होंगे।

माता का नाम भी अंकित करना होगा : नये राशनकार्डों पर दी गई जानकारी में सदस्यों के पिता के साथ-साथ माता का नाम भी अंकित करना होगा, ऐसा प्रथम बार हो रहा है। साथ ही आवेदन प्रपत्र पर जन्मतिथि अंकित करनी होगी और यदि सही जन्मतिथि याद नहीं है तो एक जनवरी आधार मानकर वर्ष अंकित करना होगा।

आवेदन पत्र पर मुखिया का फोटो चिपकाने के साथ ही इसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मय मोहर सत्यापित कराना आवश्यक होगा। आवेदक यदि किरायेदार है तो आवेदन पत्र पर मकान मालिक के हस्ताक्षर कराने होंगे। इसी प्रकार अकेले व्यक्ति का राशनकार्ड अति विशिष्ट परिस्थितियों के अलावा नहीं बनाया जा सकेगा।

क्षेत्रवार प्राधिकृत अधिकारी : नये राशनकार्ड अभियान के लिए नगर परिषद, नगरपालिका एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए पृथक पृथक क्षेत्रवार प्राधिकृत अधिकारी रहेंगे। जिला मुख्यालय, नगर परिषद स्तर पर जिला रसद अधिकारी , प्रवर्तन अधिकारी, निरीक्षक एवं समय समय पर सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी रहेंगे। जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी एवं नगरपालिका क्षेत्रों के लिए संबंधित अधिशाषी अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी लगाये गये हैं।

 

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