उदयपुर.झीलों के आसपास निर्माण निषेध क्षेत्र में वर्ष 1965 से पहले से निर्मित पक्के मकान व खाली प्लॉटों के पट्टे दिए जाएंगे। ये पट्टे स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत दिए जाएंगे।

स्थानीय निकाय विभाग ने इस संबंध में नगर परिषद को मौखिक आदेश दिए हैं। परिषद ने इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से 25 दिसंबर तक आवेदन मांगे हैं। इस काम को प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां की जा रही है। सरकार के इस निर्णय से इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक मिल जाएगा।

एसटी व एससी को 1985 के पहले के मकानों को मिलेंगे पट्टे : विभागीय निर्देशों के मुताबिक निर्माण निषेध क्षेत्र में एसटी एससी वर्ग के 1985 से पहले बने मकानों व प्लॉटों के भी पट्टे दिए जाएंगे।

इस निर्णय से प्रभावित लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा। इससे वे मकान निर्माण के लिए बैंक में ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे।

निर्माण स्वीकृति नहीं

उधर, परिषद ने खाली प्लॉटों के पट्टे देने का निर्णय किया है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेशों के तहत निर्माण स्वीकृति नहीं देने का भी निर्णय किया है।

 

नियमन व निर्माण स्वीकृति नहीं

‘झीलों के आसपास वर्ष 1965 (सामान्य वर्ग) व 1985 (एसटी / एससी) के पहले जिन लोगों के मकान बने हुए है उन लोगों को भी परिषद पट्टे देगी। रही बात कोर्ट के आदेश की तो हम सिर्फ पट्टा जारी कर रहे न कि किसी का नियमन कर रहे हैं। इसके अलावा किसी को नए निर्माण की स्वीकृति भी नहीं देंंगे। ‘

 

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