उदयपुर, जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी कर उदयपुर शहर के किसी भी झील के किनारें स्थित होटल, रिसोर्ट, निवास इकाईयों, गार्डन तथा समारोह स्थल से झीलों के नजदीक एवं झीलों के अन्दर किसी भी प्रकार की आतिशबाजी पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। इसके तहत धारा १४४ के विभिन्न प्रावधान लागू हो गए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट विकास एस. भाले ने इस आशय के जारी आदेश में बताया कि इसके तहत उदयपुर शहर में जन सुरक्षा एवं लोकशान्ति बनाये रखने के लिये झीलों के किनारे या झीलों के अन्दर कोई भी व्यक्ति विस्फोटक आतिशबाजी का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा १८८ के तहत दोषी व्यक्ति के विरूद्घ अभियोजन चलाया जा सकता है। यह प्रतिबन्ध तत्काल प्रभाव से लागू हो गये हैं जो आगामी आदेश या दो माह की अवधि (जो भी पहले हो) तक प्रभावी रहेगा।

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  1. That’s what required from long time……. I remember it was in 1998 when our youth action group first raised the voice against fireworks within and around Udaipur lakes which disturbs the one of the best suited habitats for the aquatic birds…… so after a long time we heard a great news…… It should be strictly implemented…….

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