उदयपुर, । यात्री एवं भार वाहनों की गति नियंत्रित करने के उदेश्य से राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर वाहनों में स्पीड गर्वनर लगाना अनिवार्य कर दिया है।

यह जानकारी देते हुए प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जितेन्द्र ङ्क्षसह ने बताया कि लोक हित में नवीन पंजीकरण हेतु प्रस्तुत होने वाले एवं पूर्व पंजीकृत मध्यम एवं भारी एवं भार यान में १५ जुलाई से केन्द्रीय मोटर यान नियम १९८९ के नियम १२६ में यथा निर्दिष्ठ जांच एजेन्सियों द्वारा प्रमाणित एआईएस : ०१८ मानक के अनुरूप स्पीड गर्वनर लगवाना अनिवार्य कर दिया है।

उन्होंने बताया कि इन श्रेणियों के वाहनों में स्पीड गर्वनर लगाने की अनिवार्यता से वाहनों की गति नियंत्रित रहेगी एवं तेज गति से होने वाली स$डक दुर्घटनाओं मे भी कमी आएगी।

जितेन्द्र ङ्क्षसह ने बताया कि १५ जुलाई से उत्त* श्रेणियों में पंजीयन के लिए प्रस्तुत होने वाले वाहनों की स्पी$ड गर्वनर लगा होने पर ही उसका पंजीयन किया जावेगा।

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