जिला कलक्टर ने दिये निर्देश

राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में जिला कलेक्टर हेमन्त कुमार गेरा ने विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, विद्यालयों में लगे मोबाईल टावर अथवा बी.टी.एस. टावरों को २८ सितम्बर तक अनिवार्य रूप से हटाने के निर्देश आज दिये हैं। उन्होंने नगर विकास प्रन्यास, अतिरिक्त जिला कलक्टर(शहर) एवं आयुक्त नगर परिषद को निर्देश दिये हैं की वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सुनिश्चित करें कि २८ सितम्बर तक ऐसे टावर आवश्यक रूप से हटा दिये जाएं। उन्होंने निर्देश दिये यदि किन्ही टावरों को किसी कारण से नही हटाया जा सके तो उसकी सूची कारण सहित प्रस्तुत करें।

जिला कलक्टर ने यह भी निर्देश दिये हैं कि टावर हटाने से पूर्व एवं पश्चात फोटोग्राफ भी प्रस्तत कियें जावें साथ ही इस आशय का प्रमाणपत्र भी प्रस्तत करें कि जो टावर लगे थे उन्हें हटा दिया गया है और इन निर्देशों की पालना रिपोर्ट २९ सितम्बर को आवश्यक रूप से उन्हें प्रस्तुत कि जावे ।

जिला कलक्टर ने निर्देश दिये हैं कि कोई भी कम्पनी या विद्यालय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में टावर हटाने में सहयोग नहीं करती है तो सम्बन्धित उपकरणों को नियुमानुसार कार्यवाही करते हुए जब्त कर लिया जावे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों की पालना नहीं होने पर सम्बन्धित दोषी के विरूद्घ अवमानना की कार्यवाही के साथ-साथ विभागीय कार्यवाही की जावेगी।

इनको भी निर्देश :जिला कलक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारियों (प्रारम्भिक/माध्यमिक प्रथम/माध्यमिक द्वितीय) को भी निर्देशित किया कि वे उनके विद्यालयों में लगे टावरों को २८ सितम्बर तक हटा दिये जाने का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से कलेक्टर कार्यालय के कमरा नम्बर १२४(राजस्व अनुभाग में प्रस्तुत करें । साथ ही यदि किसी निजी शिक्षण संस्थान में ऐसे टावर लगें हों तो उसकी सूची भी प्रस्तुत की जावें।जिला कलक्टर ने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमीटेड उदयपुर के अधीक्षण अभियन्ता को भी निर्देश दिये हैं कि वे शिक्षण संस्थाओं, विद्यालयों में लगे मोबाईल अथवा बीटीएस टावरों के विद्युत आपूर्ति कनेक्शन हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल,वोडाफोन, एयरसेल, टाटा इण्डिकॉम रियालन्स,आईडिया ,रेम्बो कम्पनियों को भी राजस्थान उच्च न्यायालय पे इन निर्देशों में निर्देशों की पालना में आवश्यक सहयोग करने को कहा है।

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