उदयपुर, वर्ष २००९ में एक युवक की हत्या करने के १० आरोपियों को न्यायालय द्वारा शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। इस मामले में एक अपचारी एवं एक अन्य अभियुक्त पर अभी निर्णय होना बाकी है।

उल्लेखनीय है कि २ अप्रेल २००९ में किशनपोल निवासी अनीस ने रंजिश के चलते अपने ११ अन्य साथियों के साथ गोवर्धन विलास निवासी कुलदीप सिंह पर तलवारों और सरियों से हमला कर दिया था। जिसमें कुलदीप सिंह की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। रंजिश की वजह थी कि कुलदीप सिंह की छोटी बहन से अनीस आये दिन छेडछाड करता था। जिसके विरोध में कुलदीप और उसकी मां ने एसपी के समक्ष पेश हो अनीस के खिलाफ परिवाद दिया था जिसमें पुलिस द्वारा उसको पाबंद किया गया था।

इसी द्वेष के चलते २ अप्रेल २००९ की रात सेक्टर १४ में तुलसी जनरल स्टोर के सामने वेन व मोटरसाइकिल पर पहुंचे अनीस ने अपने साथियों के साथ मिलकर कुलदीप सिंह व प्रीतम सिंह पर हमला कर दिया था। जिसमें कुलदीप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसकी अहमदाबाद में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। अनीस सहित १२ जनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफतार किया गया था। जिसमें सात आरोपियों की जमानत हो गई थी। शुक्रवार को फास्ट ट्रेक कोर्ट-१ में न्यायाधीश रेखा भाग्रव ने १० को योजनाबद्घ तरीके से हत्या का आरोपी मनते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इनमें मुख्य अभियुक्त अनीस मोहम्मद, आरीफ मोहम्मद, प्रीतम हरिजन, फीरोज, शेखर, योगेश, आशीष, राेिहत, संदीप सिंघवी व हेप्पी है।

१२ अभियुक्तों मे न्याज मोहम्मद पर फैसला होना बाकी है तथा राजू वैष्णव बाल अपचारी होने से उस पर मामला विचाराधीन है। आज सुबह से ही कोर्ट परिसर में उक्त मामले को लेकर चर्चाएं जोरों पर थी। पूरा दिन गहमा गहमी का माहौल रहा। फैसले के दौरान भारी पुलिस बल अदालत परिसर में मौजूद था तथा भीड भी खासी जमा थी।

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