udaipur जोधपुर। नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीडऩ के आरोपों से घिरे कथावाचक आसाराम की जमानत याचिका हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच ने सोमवार को खारिज कर दी। आसाराम के साथ-साथ सेवादार शिवा, गुरुकुल के निदेशक शरतचंद्र, हॉस्टल वाडर्न शिल्पी और रसोइये प्रकाश के खिलाफ धारा 354 ए (छेड़छाड़ का आरोप), 376 (दुष्कर्म), 342 (बंधक बनाकर रखना), 370 (बंधक बनाकर शारीरिक संबंध बनाना) के तहत मामला दर्ज है। गौरतलब है कि गत 20 अगस्त को मूलरूप से शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी 16 वर्षीय एक छात्रा ने आसाराम पर जोधपुर आश्रम में यौन उत्पीडऩ का आरोप लगाया था। इसके अलावा गुजरात की दो बहनों ने भी आसाराम और उनके पुत्र नारायण साई पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। ये मामला भी सूरत की कोर्ट में चल रहा है।

Previous articleसड़क हादसे में प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अख्तर खान घायल
Next articleबड़े अस्पताल में ट्रांसफार्मर जला

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here