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उदयपुर, चुनाव प्रचार के लिए राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों द्वारा बिना अनुमति के प्रयोग होने वाले वाहनों को अवैध मानकर जब्त किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष ए.टी. पेडणेकर ने बताया कि चुनावी बैनर, झंडियां एवं लाउड स्पीकर लगाकर अवैध तौर पर प्रचार के लिए घूमने वाले वाहनों पर कडी निगरानी के निर्देश पुलिस को दे दिये गये हैं। ऐसे वाहनों को जब्त कर दोषी के विरूद्घ सख्त कार्यवाही की जाएगी। चुनाव प्रचार मे लगे वाहनों हेतु स्वीकृति प्राप्त कर इस स्वीकृति की प्रति संबंधित वाहन के शीशे पर चस्पा की जानी होगी।
इसी प्रकार होर्डिंग्स के लिए अनुमति देने की व्यवस्था की गई है। जहॉ बिना अनुमति के होर्डिंग्स पाये जाएंगे, उन्हें स्थानीय निकाय/नियुक्त दलों द्वारा हटाने के साथ ही उन्हें हटाने का व्यय संबंधित अभ्यर्थी/चुनाव दल से वसूला जाकर दोषी के विरूद्घ निर्वाचन विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी।
उदयपुर शहर मे होर्डिंग्स, यूनीपोल, गेन्ट्री, बस शेल्टर पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुमति के लिए विभिन्न राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों को आवेदन के आधार पर ५२ स्थलों के लिए विभिन्न स्वीकृतियां जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी कर दी गई हैं। विज्ञापन स्थलों का किराया स्थानीय निकाय द्वारा पूर्व निर्धारित दरों पर वसूल किया जाएगा। विज्ञापनों मे प्रदर्शित पोस्टर या पेम्पलेट पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम व पता अनिवार्यत: मुद्रित करना होगा। विज्ञापन स्थलों पर कहीं स्वीप/राजकीय होर्डिंग्स लगे हो तो उन्हे किसी हालत मे नहीं हटाया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिये है कि वे पुलिस नाकाबंदी/ अस्थाई चौकी स्थापित कर आने-जाने वाले वाहनों पर कडी निगाह रखें एवं अवैध वाहनों/संदिग्ध व्यक्तियों पर निगाह रखते हुए जब्तगी की कार्यवाही अमल मे लायें।
इसी प्रकार शहर में प्रचार गतिविधियों पर निगरानी के मद्देनजर वीडियो निगरानी दलों की संख्या में इजाफा कर दिया गया हैं। मुख्य राजनैतिक दलों के प्रत्यशियों के प्रचार-प्रसार की लगातार निगरानी हेतु विशेष दस्ते मय कैमरे नियुक्त किये गये है, जो विभिन्न क्षेत्रों मे सक्रिय रूप से निगरानी कर रिपोर्ट करेंगे। रिटर्निंग अधिकारी एवं पुलिस दस्तों द्वारा भी ऐसी गतिविधियों के बाबत पूरी सतर्कता बरती जाएगी।

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