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उदयपुर । लोकसभा आमचुनाव के दौरान मतदान दलों, सरकारी, अद्र्घसरकारी एवं अधिग्रहीत वाहनों को ईधन उपलब्ध कराने के लिए जिले के सभी पेट्रोल डीजल पम्प को डेड स्टॉक के अतिरिक्त निर्धारित मात्रा में पेट्रोल/ डीजल आरक्षित रखना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष पेडणेकर ने बताया कि राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद आदेश के तहत उदयपुर शहर के २०, गिर्वा तहसील के १९, बडगॉव के ६, मावली के १५, वल्लभनगर के १३, गोगुन्दा के ३, सलुम्बर के ६, खेरवाडा के १., झाडोल के ४, सराडा के ६, कोटडा के ४ पेट्रोल और डीजल पम्प मालिक को ईंधन आरक्षित रखना होगा। उन्होंने बताया कि सभी पेट्रोल पम्प मालिक ४ हजार लीटर डीजल, एक हजार लीटर पेट्रोल एवं दो सौ लीटर मोबिल ऑयल आगामी १८ मई तक आवश्यक रूप से आरक्षित रहेंगे।

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