उदयपुर,जिले के अल्प आय वर्ग के ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति जो स्वयं अपना कारोबार करना या बढाना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जिला स्तर पर जिला स्क्रेनिंग कमेटी द्वारा दो लाख तक के ऋण नियमानुसार प्रदान किये जाने हैं।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि ऐसे व्यक्तियों के आवेदन 30 जनवरी तक कार्यालय समय में जिला अल्पसंख्यक मामलात विभाग,401 नयी बिल्डिंग जिला कलक्ट्रेट परिसर उदयपुर से आवेदन पत्र प्राप्त कर निम्न आवश्यक दस्तावेज(मूल निवास प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक होने का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अनुभव प्रमाण पत्र, बैंक खाते की प्रति) सहित जमा करा सकते है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षैत्र के निवासी को कारोबारी ऋण देने में प्राथमिकता दी जावेगी।

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