udaipur जोधपुर नाबालिग छात्रा के यौन शोषण मामले में आसाराम सहआरोपी शिवा व शिल्पी की जमानत के बाद गुरुवार को जिला न्यायालय में पेश हुए। कोर्ट में उन्होंने अपने इलाज को लेकर असंतोष जताया। आरोप सुनाते समय उनके पिता का नाम पूछा गया तो आसाराम ने कहा कि वे अब नहीं हैं। अपनी उम्र भी नहीं बताई। आसाराम कोर्ट पहुंचते ही जज से बोले कि साहब मेरा यह अंतिम प्रणाम हो सकता है। मैं अब यहां आते-आते थक गया हूं।’
मामले में आरोपी आसाराम, शरदचंद्र, शिवा, शिल्पी व प्रकाश को सेशन न्यायाधीश (जोधपुर जिला) मनोजकुमार व्यास ने गुरुवार को आरोप सुनाए। पांचों आरोपियों ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए ट्रायल की मांग की है। गुरुवार दोपहर न्यायालय में आसाराम सहित तीन आरोपियों को जेल से पेश किया गया, जबकि शिवा व शिल्पी, जो बुधवार रात जमानत पर जेल से निकले थे, अपने अधिवक्ताओं के साथ न्यायालय पहुंचे।
इस दौरान शिवा व शिल्पी की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता महेश बोड़ा ने चार्जशीट में बताई गई कॉल डिटेल का विवरण मांगा। इसी तरह से आसाराम सहित अन्य की पैरवी कर रहे प्रदीप चौधरी ने कॉल डिटेल के साथ दिल्ली के कमला बाजार थाने में दर्ज पीडि़ता के सबसे पहले बयान की सीडी उपलब्ध करवाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। इन प्रार्थना पत्रों के अलावा जेल से ही सुनवाई के लिए दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने 17 फरवरी का दिन तय किया है।

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