उदयपुर, दम्पत्ति के खिलाफ फायनेंस कंपनी से २१ लाख रूपये का ऋण लेकर जमा नहीं कराने पर पुलिस ने धोखाधडी का प्रकरण दर्ज किया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार सहेलियों की बाडी स्थित मैसर्स इण्डिया इंफ़ोलाईन फायनेंस लिमिटेड के अधिकारी पृथ्वीसिंह पुत्र नंदसिंह हाडा ने परिवाद जरिये सिख कॉलोनी निवासी जसप्रीत सिंह पुत्र सूरजीत सिंह छाबडा व उसकी पत्नी राजेन्द्र कौर के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया कि वर्ष २००९ में आरोपियों ने निर्माण कार्य के लिए २१ लाख रूपये का ऋण लिया। उसके बाद आरोपियों ने ऋण किश्त नहीं चुका कर धोखाधडी की।

 

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