शादी कार्डों पर दूल्हा-दुल्हन की जन्मतिथि अंकित करने के निर्देश

…तभी मुकम्मिल मानी जाएगी विवाह पत्रिका

बांसवा$डा, शादी-ब्याह के लिए छपवाएं जाने वाले निमंत्रण पत्रों पर अब दूल्हा-दुल्हन की जन्मतिथि अंकित करने के साथ ही बालिग होने का प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा। जिला कलक्टर कुंजबिहारी गुप्ता ने जिले में बाल विवाह को रोकने के लिए इस आशय के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में जिला कलक्टर एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कुंजबिहारी गुप्ता ने जिले में बाल विवाहों को रोकने की दृष्टि से जिले के समस्त प्रिन्टिंग पे*स मालिकों को निर्देशित किया है कि वे विवाह कार्ड छापते समय वर एवं वधु की आयु के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त करें और वर तथा वधु की जन्मतिथि आवश्यक रूप से निमंत्रण पत्र पर अंकित करें। कलक्टर गुप्ता ने इस आदेश के साथ ही देव प्रबोधनी एकादशी, बसंत पंचमी, फुलेरा दूज तथा अक्षय तृतीया पर बाल विवाहों की संभावनाओं को देखते हुए उनकी रोकथाम के लिए ग्राम पंचायत स्तर के कार्मिक यथा पटवारी, गिरदावर, सचिव, बीट कांस्टेबल, हेल्पर, एएनएम, आंगनवाडी कार्यकत्र्ता, सहायिका, सहयोगिनी,साथिन, गांव में स्थित किसी भी स्तर के विद्यालय के प्रधानाध्यापक व गांव के किसी भी सरकारी कार्यालय के कर्मचारी को पाबंद किया है कि वे बाल विवाह के आयोजन की सूचना तत्काल प्रभाव से उस क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी को देवें। इसके अलावा उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी को विवाह में प्रयुक्त होने वाले वाहनों को परमिट देते समय इस बात को प्रमाणित करने के निर्देश दिए हैं कि वाहन बाल विवाह में उपयोग में नहीं लिया जाएगा। उन्होंने विवाह के कार्य करवाने वाले बेण्ड बाजा मालिक, हलवाई, पण्डितों को भी निर्देशित किया है कि वे कत्र्तव्यनिष्ठ रहते हुए इस प्रकार का बाल विवाह नहीं करवाएं। कलक्टर ने बताया कि आदेश की अवहेलना करने वाले दोषी व्यक्ति

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