loudRPJHONL023021220141Z28Z32 AM राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने सोमवार को कहा कि यदि शहर के किसी थाना क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण कानून का उल्लंघन होगा तो जिला कलक्टर जिम्मेदार होंगे।

इस मामले में दायर एक जनहित याचिका में सोमवार को जिला कलक्टर डॉ. प्रीतम बी यशवंत कोर्ट में समक्ष पेश हुए।

खण्डपीठ ने शहर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच होने वाले ध्वनि प्रदूष्ाण मामलों में गंभीरता जताई। खण्डपीठ ने संबंधित थानाधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई करने के आदेश भी दिए। खण्डपीठ ने 5 जनवरी को रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए।

याची ओमप्रकाश सुथार की ओर से अधिवक्ता ने बताया कि शादी या अन्य समारोहों में रात को निर्घारित ध्वनि सीमा से अधिक पर ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाए जाते हैं।

साथ ही टू व्हीलर के प्रेशर हॉर्न से भी ध्वनि प्रदूष्ाण होता है। इस पर खण्डपीठ ने कलक्टर से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा गया है।

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